वाराणसी। सनबीम समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक के भदैनी स्थित आवास की पांच बिस्वा जमीन की भी जांच शुरू हो गई है। एडीएम (सिटी) ने इस मामले नगर आयुक्त और उप जिलाधिकारी (सदर) को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोप है कि दीपक मधोक ने सहायक नगर निगम अधिकारी रहते हुए अपने पक्ष में पट्टा करा लिया था।
एडीएम सिटी एमपी सिंह के समक्ष शिकायतकर्ता राकेश न्यायिक ने प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया है कि दीपक मधोक सनबीम समूह के पहले नगर निगम में सहाक अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्होंने लोकसेवक के रूप में अपने पदीय हैसियत से विधि विरुद्ध तरीका अपनाते हुए आराजी संख्या 185/2 (रकबा पांच बिस्वा) स्थित मौजा भदैनी परगना देहात अमानत तहसील सदर का अपने पक्ष में पट्टा करा लिया। इसके बाद उस पर भवन संख्या स्थापित कर भवन स्वामी बन गया। इस मामले में शिकायत कर्ता ने अभियोग दर्ज कर पट्टा निरस्त कराने का अनुरोध किया है। इस मामले में एडीएम सिटी ने पांच दिसंबर को पत्र भेजकर नगर आयुक्त नगर निगम और उप जिलाधिकारी (सदर)को आरोपों की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही से शीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भी दी गई है। बता दें कि इसके पहले दीपक मधोक के खिलाफ स्कूल की जमीन के मामले में कल अदालत के आदेश पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
यह द्वेष पूर्व कार्रवाई की जा रही है। यह मकान 1982 में लीज पर लिया गया था। तीस सालों के दौरान किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। अचानक कैसे यह प्रकरण उठ गया है। क्या जागो बनारस के तहत बनारस के कूड़ा और सड़क के मामले में आवाज उठाना सबसे बड़ी खता है। सरकार है, कुछ भी कर सकती है। इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।
दीपक मधोक (अध्यक्ष सनबीम समूह)