अमरोहा। कैलसा मार्ग पर रिहाइशी इलाके में प्लाट की चारदीवारी क्षतिग्रस्त कराने में तत्कालीन एसडीएम और शहर कोतवाल कानूनी प्रक्रिया में फंस गए है। पूर्व जिपं अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है। डीएम और एसपी को कार्रवाई के संबंध में शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया गया है।
कैलसा मार्ग की घटना 30 नवंबर 2012 की है। यहां एक बेशकीमती प्लाट का लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस नेता ने पत्नी शोभा टंडन के मालिकाना हक की दावेदारी भी पेश की लेकिन बावजूद इसके तत्कालीन एसडीएम व डिप्टी कलक्टर प्रेमप्रकाश ने शहर कोतवाल को निर्देश देकर बाउंड्री को क्षतिग्रस्त करा दिया था।
अदालत के आदेश के बावजूद दोबारा निर्माण नहीं कराया गया। जिसके खिलाफ शोभा टंडन ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर डिप्टी कलक्टर और शहर कोतवाल को तलब किया है। इसके अलावा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को आगामी 22 अक्टूबर को अदालत में शपथपत्र भी देने होंगे।