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टाटा मोटर्स के मैनेजर पर कसा शिकंजा

Amroha Updated Sun, 20 Oct 2013 05:42 AM IST
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अमरोहा। उपभोक्ता फोरम ने टाटा मोटर्स लिमिटेड एरिया मैनेजर लखनऊ पर शिकंजा कस दिया है। परिवादी को नया वाहन अथवा परिवाद व्यय, मानसिक कष्ट क्षतिपूर्ति के रुप में छह लाख दस हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
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अभिषेक गुप्ता पुत्र अखिलेश गुप्ता निवासी मोहल्ला कोट अमरोहा ने कामर्शियल मोटर्स बरेली से एक वर्ष पूर्व टाटा 407 पिकअप वाहन खरीदा था। वाहन कुछ दिन तो ठीक चला, इसके बाद ब्रेक लगने बंद हो गए। परिवादी ने वाहन को कंपनी के सर्विस सेंटर पर दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जिसपर कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा मिलकर लिखित रूप से शिकायत की। बावजूद कंपनी अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसपर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम अध्यक्ष केशव प्रसाद त्रिपाठी एवं वरिष्ठ सदस्य मसरूर अहमद सिद्दीकी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा एरिया मैनेजर, लखनऊ को उसी मॉडल का नया वाहन अथवा वाहन की धनराशि 5.85 लाख भुगतान करने का आदेश दिया। परिवाद व्यय एवं मानसिक कष्ट क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये आठ प्रतिशत ब्याज समेत भी एक महीने में देने होंगे।
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