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हादसे के आरोपी को दो वर्ष की कैद

Amroha Updated Sat, 30 Nov 2013 05:46 AM IST
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अमरोहा (ब्यूरो)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने हादसे के आरोपी रामसरन को दो वर्ष कैद 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी की लापरवाही से सड़क हादसे में दस वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी।
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घटना 22 जनवरी वर्ष 1998 थाना क्षेत्र गजरौला की है। गांव फोंडापुर निवासी शकील अहमद का दस वर्षीय पुत्र उस्मान अली स्कूल से घर लौट रहा था। आरोपी ने लापरवाही से ट्रक चलाते समय उस्मान को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने पर बच्चे ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। शकील अहमद की तहरीर पर ट्रक चालक रामसरन पुत्र लोचन प्रसाद निवासी पुरानागंज जिला रामपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली के अवलोकन पर आरोपी को लापरवाही से ट्रक चलाने की वजह से हादसे का जिम्मेदार ठहराया।
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