अमरोहा। गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दस-दस साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रजबपुर थानाक्षेत्र के मंगूपुरा गांव निवासी सतवीर का जनपद बिजनौर के चांदपुर थानांतर्गत ग्राम सिंगा गोइली में रहने वाले बहनोई सोमपाल से जमीन का विवाद था। सोमपाल गजरौला क्षेत्र में रेलवे फाटक के निकट एक मकान में रहता था। यह घटना 24 जुलाई 2007 की है। सोमपाल ने अपने बहनोई बलवीर निवासी गांव धनौरी मीर के जरिए साले सतवीर सिंह को घर बुलाया और बातचीत के बाद दोनों में फैसला हो गया। समझौता होने की खुशी में दावत हुई। जिसमें जीवन, सतवीर व केशव ने मामूली नोकझोंक होने पर बलवीर की बेदर्दी से पिटाई कर अधमरा कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान बलवीर की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया। हालांकि, बाद में तीनों जमानत पर बाहर आ गए।
यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश राज सिंह वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अभियोजन अधिकारी आरबी सिंह की दलीलोेें और पत्रावली का अवलोकन कर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।