चंपावत। धौन सांयली गांव में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों के प्रयोग पर एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
धौन सल्ली गांव में मंगलवार की रात्रि दो पक्षों में आपसी कहासुनी और मारपीट हो गई, जिसमें सांयली निवासी मनोज कुमार पुत्र रामी राम ने गांव के ही लक्ष्मण सिंह, छत्तर सिंह और हीरा देवी आदि पर बेवजह मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की तहरीर कोतवाली पुलिस को सौंपी। प्रभारी निरीक्षक आरएस टोलिया ने बताया कि मामले में तीनों नामजदों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (10) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी लक्ष्मण सिंह को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की ओर से आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।