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ऊर्जा निगम पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

Haridwar Updated Tue, 19 Mar 2013 05:31 AM IST
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रुड़की। उपभोक्ता फोरम ने बिना बिजली का संयोजन दिए बिजली बिल भेजने पर ऊर्जा निगम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की जांच में बिजली का संयोजन नहीं लगने की पुष्टि होने के बाद भी उपभोक्ता को बिल भेजा जा रहा था।
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रुड़की तहसील के तांशीपुर निवासी रूपचंद ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था कि उन्होंने कई वर्ष पहले ऊर्जा निगम कार्यालय में बिजली के संयोजन के लिए आवेदन किया था। इसके लिए 600 रुपये की रसीद भी काटी गई। लेकिन, विभाग ने बिजली का कनेक्शन नहीं लगाया। वर्ष 2003 में विभाग की ओर से उन्हें बिल मिलने लगा। इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियोें से की। जब जांच की तो उसमें भी स्पष्ट हो गया था कि बिजली का संयोजन लगा ही नहीं। वादी का कहना था कि तब उन्हें आश्वासन मिला कि आगे बिजली का बिल नहीं आएगा।
इसके बावजूद वर्ष 2009 में फिर से बिजली का बिल भेज दिया। वर्ष 2010 में विभाग की ओर से उन्हें फिर से 34 हजार रुपये का बिल भेज दिया। उनका कहना था कि विभाग की इस कार्रवाई से उन्हें मानसिक परेशानी हो रही है। वाद दायर होने के बाद फोरम ने ऊर्जा निगम को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन विभाग की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। फोरम के अध्यक्ष आरपी पांडे और सदस्य प्रदीप पालीवाल ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध विभाग की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं करने और विभाग की खामियों को देखते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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