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चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद

Haridwar Updated Tue, 06 Aug 2013 05:35 AM IST
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हरिद्वार। चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की साधारण कारावास और दो लाख की क्षतिपूर्ति की सजा सुनाई गई है।
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वाद के वकील के मुताबिक दीपक निवासी मोहल्ला तेलियान ज्चालापुर जूते बनाने का कारोबार करते है। कुलदीप सेठी निवासी गीतानगर आईडीपीएल ऋषिकेश ने लेन देन के चलते उन्हें दो लाख रुपये को चेक 19 अप्रैल 2010 को दिया। जिसे दीपक ने अपने बैंक में भुगतान के लिए लगाया। इस पर बैंक की तरफ से बताया गया कि जिस एकाउंट का चेक लगाया गया हैं वह बंद हो चुका है। दीपक का आरोप था कि कुलदीप से बकाया मांगने पर उन्होंने भुगतान करने से इंकार कर दिया। इस पर उन्होंने कोर्ट में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत चंद सेठ ने आरोपी कुलदीप सेठी को एक वर्ष का कारावास और दो लाख बतौर क्षतिपूर्ति देन को आदेश दिया।
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