एप डाउनलोड करें
विज्ञापन

आज कराएं मैरिज रजिस्ट्रेशन, भूल जाएं टेंशन

Nainital Updated Wed, 22 Jan 2014 05:52 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

हल्द्वानी। अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराएं और टेंशन भूल जाएं। देशभर में जल्द ही मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने जा रहा है। अमर उजाला मंगलवार, 21 जनवरी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएगा। कैंप सुबह ग्यारह बजे से सब रजिस्ट्रार कार्यालय हल्द्वानी (तहसील के निकट) में लगेगा। इसमें शादीशुदा लोग आसानी से अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर चुका है। उत्तराखंड हिंदू विवाह अनिवार्य पंजीकरण नियमावली 2010 के तहत भी शादी को कानूनन मान्यता देने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। लोगों की सुविधा के लिए अमर उजाला की पहल पर मंगलवार को मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाएगा। सब रजिस्ट्रार सुधांशु त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंप का लाभ उठाएं।


मैरिज रजिस्ट्रेशन के ये हैं फायदे
>> पासपोर्ट और वीजा बनाने में पति और पत्नी का संबंध साबित करने के लिए
>> संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद में खुद को पति या फिर पत्नी साबित करने के लिए
>> पेंशन और उत्तराधिकारी के विवाद में
>> पति या फिर पत्नी के निधन के बाद किसी भी तरह का क्लेम के लिए
>> शादी को कानूनन मान्यता देने के लिए

जरूरी दस्तावेज
>> मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वर-वधू के दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो
>> निवास का कोई प्रमाणपत्र जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, सरकारी विभाग, सरकारी अंडरटेकिंग या फिर स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट आफिस की पासबुक, जिसमें फोटो प्रमाणित हो या पेंशन बुक की सत्यापित प्रति में से कोई एक चीज।
विज्ञापन

>> विवाह की तिथि दो साल से कम है तो विवाह निमंत्रण पत्र की सत्यापित प्रति या विवाह के संपन्न होने के स्थान के संबंध में किसी अन्य प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति। शादी का प्रमाण देने के लिए शादी की फोटो भी चलेगी। यदि वह भी नहीं हुई तो एफिडेविट (शपथपत्र) देना होगा।
>> दो गवाह और उनके वोटर पहचान पत्र
>> जरूरी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति
>> शादी के 90 दिन में पंजीकरण कराने वालों को 181 रुपये देना होगा
>> शादी के 90 दिन के बाद पंजीकरण पर 280 रुपये शुल्क देना होगा
>> वर एवं वधू का बालिग होने का प्रमाण पत्र जैसे हाईस्कूल की अंक तालिका और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति

वर-वधू को उपस्थिति अनिवार्य होगी
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वर-वधू को कैंप में आना अनिवार्य होगा। फार्म भरने के बाद गवाहों की मौजूदगी में दंपति के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद दंपति की फोटोग्राफी होगी और इसी के बाद प्रमाण पत्र जारी होगा। - सुधांशु त्रिपाठी, सब रजिस्ट्रार, हल्द्वानी

विवाह का कार्ड नहीं है तो भी चलेगा
यदि किसी व्यक्ति के पास विवाह का कार्ड नहीं है तो आईडी के आधार पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके लिए फार्म में क्षेत्र के प्रधान, नगर क्षेत्र में घर है तो पार्षद या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराना होगा। - घनानंद जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हल्द्वानी

मैरिज कैंप में ये लोग रहेंगे मौजूद
>> वरिष्ठ अधिवक्ता (नोटरी) घनानंद जोशी
>> वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडे
>> वेंडर हेमंत रावत
>> राजपत्रित अधिकारी (सीओ) लोकजीत सिंह
विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें