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लूट और छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद

Nainital Updated Thu, 27 Feb 2014 05:31 AM IST
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हल्द्वानी। महिला से छेड़छाड़ एवं लूट के एक आरोपी को एसीजेएम हल्द्वानी दीपाली शर्मा की अदालत ने तीन साल की कैद और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस घटना में शामिल दूसरे नाबालिग आरोपी का मामला अभी किशोर न्याय परिषद नैनीताल में चल रहा है।
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अभियोजन अधिकारी एनएस ह्यांकी के अनुसार 19 दिसंबर 2012 को चौखुटिया (अल्मोड़ा) निवासी एक महिला बस से हल्द्वानी पहुंची। उसने कुछ लोगों से कोतवाली का पता पूछा। इसी दौरान दो लोग उसे कोतवाली ले जाने के बहाने ऑटो में बैठाकर लालकुआं की ओर ले गए। आरोप है कि वहां उसका मोबाइल छीनकर उससे छेड़छाड़ की गई। किसी तरह महिला वहां से बचकर निकल आई। वह रात करीब दस बजे कोतवाली हल्द्वानी पहुंची और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी राजेंद्र निवासी रामपुर रोड गंगू ढाबे के पास और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र का मामला तभी से एसीजेएम हल्द्वानी की कोर्ट में था। अभियोजन की ओर से पेश किए गए आठ गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम दीपाली शर्मा ने राजेंद्र को दोषी पाया। उसे लूट में तीन साल की कैद के साथ पांच हजार का जुर्माना और छेड़छाड़ में दो साल की कैद के साथ पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। नाबालिग का मामला अभी किशोर न्याय परिषद नैनीताल में विचाराधीन है।
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