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मामा को आजीवन कारावास

Nainital Updated Thu, 17 Apr 2014 05:32 AM IST
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नैनीताल। जिला जज मीना तिवारी की अदालत ने बुधवार को अप्रैल 2013 में रामनगर क्षेत्र में नाबालिग भांजी से बलात्कार का प्रयास और हत्या करने के आरोपी मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मूढ़ापांडे, मुरादाबाद मूल के व्यक्ति की ओर से 13 अप्रैल 2013 को रामनगर कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया था कि वह ज्वाला वन कोसी में खनन मजदूरी का कार्य करता है। 12 अप्रैल को साप्ताहिक बंदी के चलते वह समीप की हाट में पत्नी के साथ सामान खरीदने गए। जाते वक्त उनकी पत्नी ने नाबालिग पुत्री को रिश्ते के मामा पवन सैनी के साथ देखा था। शाम को वापस आने पर पुत्री को घर पर न पाकर परिजनों ने उसकी खोजबीन की। दूसरे दिन गांव के लोगों ने भी नाबालिग को पवन के साथ देखे जाने की बात कही। इधर शक के आधार पर ग्रामीणों ने पवन को पकड़कर सख्ती की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद 14 अप्रैल को कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी निशानदेही पर मृत नाबालिग की हत्या में प्रयुक्त लोई (दुपट्टानुमा कपड़ा) भी बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। 15 अप्रैल को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल श्रीवास्तव की अदालत में पेशी के दौरान भी आरोपी ने अपना गुनाह कबूला था। जिला न्यायालय में उन्होंने भी बयान दर्ज कराए।
सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र नेगी की ओर से 12 गवाह पेेश किए गए। जिला जज ने हत्या के आरोपी मामा को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, बलात्कार के प्रयास में 5 वर्ष का कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, पास्को के तहत 5 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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