रामनगर। ढाई साल पहले हुई ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम नारायणपुर मूलिया निवासी पिंटू सागर ने कोतवाली में कहा कि 19 जून 2012 को उसके भाई बबलू को गांव में रहने वाला मुकेश पार्टी में जाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया था। कुछ घंटों बाद मुकेश ने सूचना दी कि बबलू ने जहर पी लिया है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो बबलू की मौत हो चुकी थी। इस संबंध में उसने कोतवाली में मुकेश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने मना कर दिया। जिसके बाद उसे मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसएसआई मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकेश के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।