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मिनिस्टीरियल कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त

Nainital Updated Thu, 06 Nov 2014 05:30 AM IST
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नैनीताल। मिनिस्टीरियल कर्मियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तीन दिन में हड़ताल समाप्त न करने पर सख्त कार्यवाही करने और कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोेर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी काम पर वापस आना चाहते हैं उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि जो कर्मचारी तीन दिन में काम पर वापस आ जाते हैं, उन पर कोई प्रतिकूल कार्यवाही न की जाए। कोर्ट ने काम पर लौटने के पश्चात कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपेक्षा भी सरकार से की है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए यह भी कहा कि सरकारी कर्मियों की मांगे चाहे कुछ भी क्यों न हाें, वे हड़ताल नहीं कर सकते हैं।
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एक्टिंग चीफ जस्टिस वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में महेश चंद्र पंत व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मिनीस्टीरियल कर्मचारी लगभग एक माह से ज्यादा समय से हड़ताल पर हैं। इससे राजस्व कर्मियों की ओर से किए जाने वाले कार्य बाधित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि हड़ताल से आम जनता व छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में इस प्रकरण पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने एस्मा लगाने और वेतन रोकने की कार्यवाही के निर्देश सरकार को दिए थे। हड़ताली कर्मचारियों ने इस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि हड़ताली कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर हड़ताल समाप्त करने की चेतावनी दी जाए तथा फिर भी काम पर न लौटने पर उन्हें सेवा से हटाने व बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने हड़ताल जारी रहने पर कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा जो कर्मचारी काम पर वापस आना चाहते हैं उन्हें पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए।
इसी प्रकरण पर दूसरी ओर न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर दी गई। जिसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी हड़ताल समाप्त नहीं की गई। न्यायालय ने इस मामले में सरकार को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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