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बीमा कंपनी को जुर्माने के साथ चुकानी होगी बीमे की रकम

Updated Fri, 23 Mar 2018 10:23 PM IST
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पौड़ी। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष/जिला जज जीएस धर्मशक्तू ने वाहन दुर्घटना के तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। उन्होेंने वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 2,35172 बीमे की रकम के अलावा पांच हजार मुकदमा खर्च चुकाने के आदेश दिए हैं।
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वर्ष 2016 में जिला उपभोक्ता फोरम में ग्राम कालौं, पट्टी बालीकंडारस्यूं, पौड़ी निवासी फतेह सिंह ने बजाज एलाइंस इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध वाद दायर कराया। फतेह सिंह ने बताया कि 23 फरवरी 2015 को उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसकी सूचना राजस्व निरीक्षक बालीकंडारस्यूं के साथ बीमा कंपनी को भी दी गई। कंपनी के सर्वेयर ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर सर्वे किया और गाड़ी को पूर्ण क्षतिग्रस्त बताया। सर्वेयर ने बताया कि अंतिम सर्वे के बाद बीमा की रकम का भुगतान किया जाएगा, लेकिन जब कंपनी ने बीमा की रकम नहीं लौटाई तो उसे उपभोक्ता फोरम में मामला रखना पड़ा। फतेह सिंह ने फोरम में सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए। इस बीच 28 अगस्त 2017 को फतेह सिंह की मौत हो गई। 21 नवंबर 2017 को उनकी वारिस पुत्र वधू कुसुम देवी पत्नी स्व. भाष्कर सिंह ने फतेह सिंह के वारिस के रूप साक्ष्य सहित एक संशोधित प्रार्थना पत्र फोरम के समक्ष पेश किया। फोरम के सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल ने बताया कि फोरम की ओर से बीमा कंपनी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भी भेजे गए, लेकिन कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐेसे में फोरम ने एक पक्षीय बहस सुनकर साक्ष्यों के आधार पर वाहन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसमें बीमा कंपनी को 2,35172 बीमे की रकम के अलावा पांच हजार मुकदमा खर्च वाहन मालिक को चुकाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रकम एक माह के अंदर न चुनाने पर बीमा कंपनी को सात प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी।
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