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गौरेला पेंड्रा मरवाही वन घोटाला: कैम्पा कार्यों में फर्जीवाड़ा उजागर, 14.77 लाख गबन; शाखा प्रभारी निलंबित

अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 24 May 2026 03:40 PM IST
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सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कैम्पा मद से चल रहे वृक्षारोपण कार्यों में 2022 के दौरान गोबर खाद खरीदी के नाम पर 14.77 लाख रुपये के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच के बाद वन विभाग ने कैम्पा शाखा प्रभारी भूपेंद्र कुमार साहू को निलंबित कर दिया।

Big financial scam in forest department plantation in Gaurela Pendra Marwahi
वृक्षारोपण कार्यों में बड़ा वित्तीय घोटाला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही के बिलासपुर वन वृत्त में कैम्पा मद के वृक्षारोपण कार्यों में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। वर्ष 2022 में गोबर खाद खरीदी के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से 14 लाख 77 हजार 600 रुपये का गबन हुआ। इस मामले में वन विभाग ने कैम्पा शाखा प्रभारी भूपेंद्र कुमार साहू को तत्काल निलंबित कर दिया है।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं शिकायत) नवा रायपुर अटल नगर की जांच में खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट 18 मई 2026 को जारी हुई। इसमें वृक्षारोपण के लिए गोबर खाद खरीदी में भारी अनियमितताएं पाई गईं। कूटरचित प्रमाण पत्रों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध लेखा समायोजन किया गया। आरोप है कि समिति सचिवों पर दबाव बनाकर भुगतान निकाला गया और शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ। भूपेंद्र कुमार साहू ने अपने पदीय दायित्वों का पालन नहीं किया। उन्होंने दस्तावेजों में दर्शाए गए अधिकारियों के हस्ताक्षर और पदस्थापना अवधि का सत्यापन नहीं कराया। जावक क्रमांक और हस्ताक्षरों का मूल अभिलेखों से मिलान भी नहीं किया गया।
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जांच में अनियमितताएं
वनमंडलाधिकारी को अंधेरे में रखकर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर भुगतान आदेश पत्र तैयार कराया गया। इससे भुगतान प्रक्रिया पूरी हो सकी। पूछताछ के दौरान भूपेंद्र कुमार साहू के बयान विरोधाभासी पाए गए। पहले उन्होंने प्रमाण पत्र पुराने बस्तों में होने की बात कही। बाद में उन्होंने बयान बदलते हुए दस्तावेज उपवनमंडल कार्यालय पेंड्रा से प्राप्त होने की जानकारी दी।
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अधिकारी पर कार्रवाई
विभाग ने इसे शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और षड्यंत्र में सहभागिता की आशंका माना है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त मनोज कुमार पांडेय ने इसे गंभीर वित्तीय कदाचार बताया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में भूपेंद्र कुमार साहू का मुख्यालय बिलासपुर वृत्त रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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