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Dehradun News: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम जमानत

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 07:42 PM IST
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Anticipatory bail in abetment to suicide case
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विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने पुल नंबर दो निवासी गगनप्रीत धवन को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ सहसपुर कोतवाली प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शंकरपुर निवासी मृतक सैम्बैल गगन की पत्नी सोनी विक्टोरिया ने आरोपी पर सीमेंट चोरी का इल्जाम लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया था। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के कथित सुसाइड नोट के हस्तलेख का मिलान नहीं हो पाया। उच्च न्यायालय ने पहले ही आरोपी को जांच में सहयोग करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर अग्रिम जमानत देने का पर्याप्त आधार है। आरोपी को 30 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतियों पर रिहा किया जाएगा।
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