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Panipat News: मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि न होने पर आरोपी बरी
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 02 Jun 2026 06:03 AM IST
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बरी कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि न होने पर अदालत ने ये फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार तीन जनवरी 2024 को बदांयू जिले की रहने वाली महिला ने सेक्टर-29 थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक जनवरी को उनकी 16 साल की बेटी घर से कहीं चली गई है। उन्हें शक है कि उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाले दो युवक बहलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छह जनवरी को किशोरी को बरामद कर लिया।
पुलिस ने किशोरी के दुष्कर्म के आरोप में कासगंज निवासी एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुूई। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि न होने के कारण अदालत से आरोपी को आरोपों से मुक्त कर बरी करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो
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मामले के अनुसार तीन जनवरी 2024 को बदांयू जिले की रहने वाली महिला ने सेक्टर-29 थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक जनवरी को उनकी 16 साल की बेटी घर से कहीं चली गई है। उन्हें शक है कि उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाले दो युवक बहलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छह जनवरी को किशोरी को बरामद कर लिया।
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पुलिस ने किशोरी के दुष्कर्म के आरोप में कासगंज निवासी एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुूई। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि न होने के कारण अदालत से आरोपी को आरोपों से मुक्त कर बरी करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो