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Jammu News: अब चार श्रेणियों में लिया जाएगा कूड़ा, उठान पॉइंट पर ही सूखा-गीला, सैनिटरी और विशेष कचरा होगा अलग
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जम्मू। नगर निगम ने शहर को पूरी तरह स्वच्छ बनाने और डंपिंग ग्राउंड के बोझ को कम करने के लिए उठान पॉइंट पर ही कचरे को अलग करने का फैसला किया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत लागू नई व्यवस्था के अनुसार अब प्रत्येक घर, दुकान, कार्यालय, होटल और संस्थान को कचरा अलग-अलग देना होगा। इसके तहत घरों के सूखे कूड़े, गीले कचरे, सैनिटरी और विशेष कचरे को भिन्न डस्टबिन के जरिये डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ी में डालना होगा।
नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव के अनुसार शहर की सफाई घरों से शुरू होगी और नागरिकों की भागीदारी के बिना बदलाव संभव नहीं है। नए नियमों के मुताबिक बड़े होटलों, अस्पतालों, मॉल, शैक्षणिक संस्थानों और हाउसिंग सोसायटियों को परिसर में ही गीले कचरे का प्रसंस्करण सुनिश्चित करना होगा। नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग करने के साथ-साथ लैंडफिल पर निर्भरता को कम करना है। इसके लिए नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा, जिससे रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिले और कचरा कम हो सके।
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इन श्रेणियों में अलग करना होगा कचरा
गीला कचरा: भोजन, फल-सब्जियों के छिलके और बगीचे का कचरा आदि
सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, धातु और पैकेजिंग सामग्री
सैनिटरी कचरा: डायपर, सैनिटरी पैड और अन्य स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट
विशेष देखभाल अपशिष्ट : बल्ब, बैटरी, दवाइयां, पेंट और इलेक्ट्रॉनिक कचरा
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डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 366 वाहन
शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की ओर से 366 वाहन लगाए गए हैं। इनमें 66 ई-रिक्शा व 180 ऑटो टिप्पर शामिल हैं। इसके साथ ही निगम की ओर से भी 120 ऑटो लगाए गए हैं। हालांकि अधिकांश वाहनों में गीला, सूखा, सैनिटरी व अन्य अपशिष्ट के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफर स्टेशन से कोटभलवाल तक कूड़ा पहुंचाने के लिए 120 बड़े टिप्पर तैनात किए गए हैं।
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यदि लोग घर से ही गीला और सूखा कचरा अलग करना शुरू कर दें तो सफाई व्यवस्था में सुधार आ सकता है।
विमल मेहरा, तांगे वाली गली
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नियमों के साथ-साथ निगम को कचरा संग्रहण की व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है।
सविता गुप्ता, त्रिकुटा नगर
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नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए तो लोग भी जिम्मेदारी समझेंगे। स्वच्छ शहर के लिए प्रशासन और लोगों को मिलकर काम करना होगा।
राहुल शर्मा, पुराना शहर
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नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव के अनुसार शहर की सफाई घरों से शुरू होगी और नागरिकों की भागीदारी के बिना बदलाव संभव नहीं है। नए नियमों के मुताबिक बड़े होटलों, अस्पतालों, मॉल, शैक्षणिक संस्थानों और हाउसिंग सोसायटियों को परिसर में ही गीले कचरे का प्रसंस्करण सुनिश्चित करना होगा। नियमों का मुख्य उद्देश्य कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग करने के साथ-साथ लैंडफिल पर निर्भरता को कम करना है। इसके लिए नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा, जिससे रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिले और कचरा कम हो सके।
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इन श्रेणियों में अलग करना होगा कचरा
गीला कचरा: भोजन, फल-सब्जियों के छिलके और बगीचे का कचरा आदि
सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, धातु और पैकेजिंग सामग्री
सैनिटरी कचरा: डायपर, सैनिटरी पैड और अन्य स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट
विशेष देखभाल अपशिष्ट : बल्ब, बैटरी, दवाइयां, पेंट और इलेक्ट्रॉनिक कचरा
डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 366 वाहन
शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की ओर से 366 वाहन लगाए गए हैं। इनमें 66 ई-रिक्शा व 180 ऑटो टिप्पर शामिल हैं। इसके साथ ही निगम की ओर से भी 120 ऑटो लगाए गए हैं। हालांकि अधिकांश वाहनों में गीला, सूखा, सैनिटरी व अन्य अपशिष्ट के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफर स्टेशन से कोटभलवाल तक कूड़ा पहुंचाने के लिए 120 बड़े टिप्पर तैनात किए गए हैं।
यदि लोग घर से ही गीला और सूखा कचरा अलग करना शुरू कर दें तो सफाई व्यवस्था में सुधार आ सकता है।
विमल मेहरा, तांगे वाली गली
नियमों के साथ-साथ निगम को कचरा संग्रहण की व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है।
सविता गुप्ता, त्रिकुटा नगर
नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए तो लोग भी जिम्मेदारी समझेंगे। स्वच्छ शहर के लिए प्रशासन और लोगों को मिलकर काम करना होगा।
राहुल शर्मा, पुराना शहर