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Jammu News: हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 02 Jun 2026 02:17 AM IST
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अदालत से
अदालत ने कहा -ट्रायल जारी, अहम साक्ष्य की जांच अभी बाकी
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने एक व्यक्ति की मौत से जुड़े मामले में आरोपी सुशील कुमार हुड्डा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले का ट्रायल जारी है और उपलब्ध साक्ष्य के अंतिम मूल्यांकन का चरण अभी नहीं आया है।
मामला विजयपुर थाना में वर्ष 2024 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत जसबीर पाल की हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी सुशील कुमार हुड्डा की तरफ से अदालत में जमानत याचिका दायर कर दावा किया था कि अभियोजन के प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और उनके बयान से याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री सामने नहीं आई है। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि शेष गवाह औपचारिक प्रकृति के हैं और मामले में जमानत दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि 39 में से 17 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मामले में अभी महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड किए जाने शेष हैं। अभियोजन के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सामग्री का परीक्षण अभी ट्रायल का हिस्सा है।
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आदेश में अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य, साक्ष्य और आरोपी की कथित भूमिका से जुड़े प्रश्नों का अंतिम निर्धारण साक्ष्य के पूर्ण परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है। इस स्तर पर साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा।
अदालत ने उल्लेख किया कि आरोप तय होने के बाद से अभियोजन की ओर से गवाहों को पेश किया जा रहा है और रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ट्रायल में अनावश्यक देरी हो रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका को समय पूर्व मानते हुए खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा -ट्रायल जारी, अहम साक्ष्य की जांच अभी बाकी
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने एक व्यक्ति की मौत से जुड़े मामले में आरोपी सुशील कुमार हुड्डा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले का ट्रायल जारी है और उपलब्ध साक्ष्य के अंतिम मूल्यांकन का चरण अभी नहीं आया है।
मामला विजयपुर थाना में वर्ष 2024 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत जसबीर पाल की हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी सुशील कुमार हुड्डा की तरफ से अदालत में जमानत याचिका दायर कर दावा किया था कि अभियोजन के प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और उनके बयान से याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री सामने नहीं आई है। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि शेष गवाह औपचारिक प्रकृति के हैं और मामले में जमानत दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
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अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि 39 में से 17 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मामले में अभी महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड किए जाने शेष हैं। अभियोजन के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सामग्री का परीक्षण अभी ट्रायल का हिस्सा है।
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आदेश में अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य, साक्ष्य और आरोपी की कथित भूमिका से जुड़े प्रश्नों का अंतिम निर्धारण साक्ष्य के पूर्ण परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है। इस स्तर पर साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा।
अदालत ने उल्लेख किया कि आरोप तय होने के बाद से अभियोजन की ओर से गवाहों को पेश किया जा रहा है और रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ट्रायल में अनावश्यक देरी हो रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका को समय पूर्व मानते हुए खारिज कर दिया।