सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Amazing case filed in lucknow court

पति बोला, मी लॉर्ड, मेरी पत्नी को सिपाही से बचाओ!

ब्यूरो/अमर उजाला,लखनऊ Updated Wed, 27 May 2015 09:54 AM IST
विज्ञापन
Amazing case filed in lucknow court
विज्ञापन

एक पति ने अपनी पत्नी को सिपाही के चंगुल से छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कृष्णानगर थाने में तैनात सिपाही इतेश कुमार मोहन के चंगुल से अपनी  25 वर्षीया पत्नी को छुड़ाने की पति की गुहार पर हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीआईजी/एसएसपी आरके चतुर्वेदी को जांच करने के आदेश दिए हैं।

Trending Videos


अदालत ने 9 जुलाई को जांच व कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने महिला के बालिग होने की वजह से उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जाने व रहने की इजाजत दे दी।  साथ ही महिला को उसकी मर्जी की जगह जाने के लिए कोर्ट के रजिस्ट्रार को पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह ने मंगलवार को यह आदेश पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इतेश ने गैरकानूनी तरीके से उसकी पत्नी को निरुद्ध कर रखा है।

विज्ञापन

मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहा है सिपाही

Amazing case filed in lucknow court

अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए मंगलवार दोपहर दो बजे लखनऊ के डीआईजी/एसएसपी समेत कृष्णानगर थाने के अन्य पुलिसकर्मियों को तलब किया। अदालत ने पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसर से पूरे प्रकरण की जांच टीम बनाकर करवाए जाने के निर्देश डीआईजी/एसएसपी को दिए।

साथ ही डीआईजी/एसएसपी को कानून के मुताबिक दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट भी दी है।

महिला (याची ने जिसे पत्नी कहा) ने अदालत को बताया कि सिपाही इतेश उसे काफी समय से निरुद्ध किए हुए है। इतेश उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता है। उसने कहा कि वह किसी तरह बीते सोमवार शाम भागकर किसी तरह महिला थाने पहुंची। उसका आरोप है कि कृष्णानगर थाने के दरोगा राकेश कुमार ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed