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हर साल 20 से 31 मार्च के बीच होंगे एडेड स्कूलों के शिक्षकों के तबादले, ये रहेगी प्रक्रिया

न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 19 Jun 2019 11:40 AM IST
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madhyamik shiksha vibhag issued transfer policy
प्रतीकात्मक तस्वीर
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यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों के भी अंतरजनपदीय ऑनलाइन तबादले हर साल 20 से 31 मार्च के बीच होंगे। सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और संस्था प्रधानों का तबादला दूसरे अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में ही होगा।

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माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहली बार एडेड स्कूलों की तबादला नीति जारी की है। नीति के अनुसार शिक्षक जिस स्कूल में कार्यरत हैं, उस स्कूल के प्रबंधनतंत्र की एनओसी के बाद ही उनका तबादला किया जाएगा। विवादित प्रकरणों में शामिल शिक्षकों का तबादला ऑनलाइन नहीं किया जाएगा।
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प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी के बीच अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश में 4299 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। इनमें 2010 संस्था प्रधान, 20,006 प्रवक्ता और 57,998 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। अब तक सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को तबादले के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी।

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आरक्षित सीट पर उसी वर्ग के शिक्षक को मौका

madhyamik shiksha vibhag issued transfer policy
प्रतीकात्मक तस्वीर

वरिष्ठता होगी प्रभावित
एक संस्था से दूसरी संस्था में तबादले पर शिक्षक को संस्था में उसी संवर्ग और श्रेणी में कार्यरत अंतिम अध्यापक से कनिष्ठ रखा जाएगा। स्थानांतरण पर शिक्षक को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन 300 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से अधिकतम तीन दिन का यात्रा समय दिया जाएगा।

एक महीने में करना होगा रिकार्ड ट्रांसफर
एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण होने पर पूर्ववर्ती संस्था को शिक्षक की चरित्रपंजी, सेवा पुस्तिका, अवकाश का लेखा, भविष्य निधि लेखा और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित सभी रिकार्ड एक महीने की अवधि में नई संस्था में प्रस्तुत करना होगा।

किसी आरक्षित श्रेणी के शिक्षक का स्थानांतरण करने से रिक्त हुई सीट को उसी आरक्षित श्रेणी के शिक्षक से भरा जाएगा।

इस अवधि के बाद नहीं किया जाएगा स्थानांतरण

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प्रतीकात्मक तस्वीर

  प्रक्रिया
- अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत स्थायी शिक्षक और संस्था प्रधान एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए 1 से 15 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- सहायक अध्यापक आवेदन पत्र की एक प्रिटेंड प्रति प्रधानाचार्य को देंगे। प्रधानाचार्य आवेदन की प्रति स्कूल प्रबंधक को देंगे।
- संस्था प्रधान शिक्षक के आवेदन पत्र को अपनी संस्तुति के साथ प्रबंधक को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे।
- संस्था के प्रबंधक तबादलों के आवेदनों को प्रबंधन तंत्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रबंधन की सहमति पर प्रबंधक आवेदक की सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजी की एक-एक प्रति के साथ डीआईओएस को वेबसाइट पर ही आगे बढ़ाएंगे।

- डीआईओएस आवेदन पत्र को रजिस्टर में दर्ज करेंगे। तबादले वाले स्कूल में पद खाली है या नहीं, इसकी पुष्टि के साथ वेबसाइट पर मंडलीय संयुक्त निदेशक के समक्ष पेश करेंगे।   
- मंडलीय संयुक्त निदेशक भी आवेदन पत्र को अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे और अपनी संस्तुति के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे।
- प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक जिस स्कूल में तबादला चाहते होंगे, वहां पद रिक्त है या नहीं, शासन की ओर से भी इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक से 15 मार्च तक कराई जाएगी।
- पद रिक्त होने और शासन की ओर से निर्धारित जनशक्ति के तहत होने की पुष्टि करने के बाद अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक 20 से 31 मार्च के बीच स्थानांतरण आदेश जारी करेंगे।
- इस अवधि के बाद कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

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