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धर्मशाला: पिता के हत्यारे बेटे को उम्र कैद की सजा, 50 हजार जुर्माना, कुल्हाड़ी से किया था हमला

अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 29 May 2026 08:02 PM IST
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सार

 न्यायाधीश शीतल शर्मा ने पुलिस थाना शाहपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Dharamshala: Son who murdered his father sentenced to life imprisonment and fined 50,000; had attacked with an
अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

धर्मशाला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश शीतल शर्मा ने पुलिस थाना शाहपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 जून, 2021 को गांव मच्छयाल तहसील शाहपुर निवासी कुशलता देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका बेटा सुनील कुमार घर में लड़ाई-झगड़ा कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपने पति खुशहाल सिंह के कमरे के बाहर थीं, तभी अंदर से आवाजें सुनाई दीं।

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कमरे में जाकर देखा तो उनका बेटा सुनील हाथ में कुल्हाड़ी जैसा लोहे का हथियार लिए खड़ा था, जबकि उनके पति चारपाई पर घायल अवस्था में पड़े थे। इसके बाद उन्होंने बाहर से कमरे की कुंडी लगाकर पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। घायल खुशहाल सिंह को उपचार के लिए सिविल अस्पताल शाहपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के बयान, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने राज्य की ओर से की।

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