शिमला रेप केस: आरोपी आशीष की जमानत याचिका पर CBI को हाईकोर्ट का नोटिस
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गुड़िया मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सीबीआई को तीन अक्तूबर तक आशीष चौहान से जुड़ी जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। सीबीआई ने हाईकोर्ट से यह रिपोर्ट सील्ड कवर में दायर करने की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
गुड़िया मामले में हिरासत में चल रहे एक आरोपी आशीष चौहान ने खुद के बेकसूर बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
आशीष चौहान ने खुद के बेकसूर बताया
प्रार्थी के अनुसार 22 जुलाई को सीबीआई ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302, 34, 120 बी और पोस्को अधिनियम की धारा -6 के तहत शंका के आधार पर मामला दर्ज किया है। प्रार्थी के अनुसार मामले में जांच पूरी कर ली गई है और वह न्यायिक हिरासत में है।
उसके खिलाफ सीबीआई जांच में भी कोई तथ्य नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर उसे हिरासत में रखा जाए। उससे कोई रिकवरी भी नहीं की जानी है। उसे जेल में रखा जाना ठीक नहीं है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। मामले पर सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।