सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Shimla rape case himachal high court notice to CBI

शिमला रेप केस: आरोपी आशीष की जमानत याचिका पर CBI को हाईकोर्ट का नोटिस

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 12 Sep 2017 09:42 AM IST
विज्ञापन
Shimla rape case himachal high court notice to CBI
विज्ञापन

गुड़िया मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।



न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सीबीआई को तीन अक्तूबर तक आशीष चौहान से जुड़ी जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। सीबीआई ने हाईकोर्ट से यह रिपोर्ट सील्ड कवर में दायर करने की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुड़िया मामले में हिरासत में चल रहे एक आरोपी आशीष चौहान ने खुद के बेकसूर बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

आशीष चौहान ने खुद के बेकसूर बताया

Shimla rape case himachal high court notice to CBI

प्रार्थी के अनुसार 22 जुलाई को सीबीआई ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302, 34, 120 बी और पोस्को अधिनियम की धारा -6 के तहत शंका के आधार पर मामला दर्ज किया है। प्रार्थी के अनुसार  मामले में जांच पूरी कर ली गई है और वह न्यायिक हिरासत में है।

उसके खिलाफ सीबीआई जांच में भी कोई तथ्य नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर उसे हिरासत में रखा जाए। उससे कोई रिकवरी भी नहीं की जानी है। उसे जेल में रखा जाना ठीक नहीं है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। मामले पर सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed