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Shimla News: मारपीट के आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 11:59 PM IST
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The assault accused will have to remain in jail for now.
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शिमला। एचआरटीसी चालक की बेरहमी से पिटाई करने वाले हरियाणा के चारों आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अब चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। मामला 24 मई का है, जब घोड़ा चौकी के समीप आरोपियों ने एचआरटीसी वोल्वो बस के चालक की ओवरटेक करने को लेकर पिटाई कर दी थी। इस मारपीट में चालक लहूलुहान हो गया था। घटना के बाद एचआरटीसी के चालकों ने इसका जोरदार विरोध किया और बस स्टैंड में प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पहले एक दिन का पुलिस रिमांड मिला और इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हाल ही में चारों आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की, जिसका पुलिस ने विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस तरह सभी आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। एएसपी अभिषेक ने बताया कि अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। ब्यूरो
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