सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court answer from state government on Alcohol license issue

शादी समारोह में शराब का लाइसेंस देने को चुनौती, प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने की मिली मोहलत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 08 Jan 2019 09:53 PM IST
विज्ञापन
High Court answer from state government on Alcohol license issue
विज्ञापन
शादी-ब्याह और पार्टियों में शराब पीने तथा पिलाने के लिए लाइसेंस दिए जाने की आबकारी नीति को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए मोहलत मांगी है, जिस पर कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि नियत की है। 


पैरेंट गार्जियन एसोसिएशन कानपुर ने याचिका दाखिल कर आबकारी नीति को वापस लेने की मांग की है। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की पीठ सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याची संस्था के अधिवक्ता रमेश उपाध्याय का कहना था कि शादी समारोहों में महिलाएं और बच्चे भी आते हैं। कुछ घंटे के लिए शराब पीने की छूट देने से बच्चों पर खराब प्रभाव पड़ेगा। शराब पीने की आड़ में अन्य मादक पदार्थों चरस, गांजा, अफीम आदि का भी सेवन किया जाता है।
विज्ञापन

सरकार आबकारी विभाग के जरिए नशे का कारोबार कर रही है। नई नीति में पार्टी के आयोजक को शाम सात से रात साढ़े दस बजे तक शराब और बीयर पिलाने की अनुमति दी जाती है। 

इसका बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है, मगर शराब पीने-पिलाने का दौर आधी रात के बाद तक जारी रहता है। इसकी रोक थाम का कोई प्रबंध नहीं है। कोर्ट ने सरकार को 11 जनवरी तक इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed