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Ballia News: गांजा तस्करी के दोषी को एक साल की सजा मिली
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बलिया। एसजे /विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या (4) की अदालत ने गांजा तस्करी में अभियुक्त अखिलेश शाह निवासी सहरसपाली को दोषी पाया है। एक साल तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला लगभग छह साल पहले का है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय की ओर से आरोपी अखिलेश कुमार दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। सदर कोतवाली के उपनिरीक्षक सूरज सिंह 28 अगस्त 2019 क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में कुंवर सिंह चौराहे के पास मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर गड़वार रोड कटहल नाला के पास पहुंचे। अखिलेश शाह उर्फ लड्डू पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगा।
पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ा कर पकड़ा और पूछताछ की। उसके पास से मिले झोले से एक किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कड़ाई से पूछने करने पर उसने बताया कि गांजा बेचने के लिए ले जा रहा था। यह गांजा मुझे एक व्यक्ति ने दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की।
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मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद अखिलेश शाह को दोषी पाया। एक साल तीन महीने की सजा सुनाई और दस हजार का जुर्माना लगाया न्यायालय ने यह भी आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त एक महीने का कारावास भुगतना होगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय की ओर से आरोपी अखिलेश कुमार दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। सदर कोतवाली के उपनिरीक्षक सूरज सिंह 28 अगस्त 2019 क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में कुंवर सिंह चौराहे के पास मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर गड़वार रोड कटहल नाला के पास पहुंचे। अखिलेश शाह उर्फ लड्डू पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगा।
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पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ा कर पकड़ा और पूछताछ की। उसके पास से मिले झोले से एक किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कड़ाई से पूछने करने पर उसने बताया कि गांजा बेचने के लिए ले जा रहा था। यह गांजा मुझे एक व्यक्ति ने दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की।
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