{"_id":"5de815f78ebc3e547c0d3d07","slug":"education-bareilly-news-bly386694947","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऑनलाइन होंगे आवेदन, महिला-दिव्यांग शिक्षकाें को मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऑनलाइन होंगे आवेदन, महिला-दिव्यांग शिक्षकाें को मिली राहत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अंतरजनदपीय शिक्षक स्थानांतरण नीति
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने विभाग की कमान संभालते ही नई तबादला नीति का मसौदा तैयार कराया। पहले सहायक अध्यापक का एक जिले में पांच वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद ही तबादला किया जाता था। नई नीति में इस अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। महिला शिक्षकों के लिए इसमें भी खासी राहत दी गई है। उन्हें एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर ही स्थानांतरित किया जा सकेगा। किसी भी पुरुष या महिला शिक्षक को गृह ग्राम पंचायत के स्कूल में तैनाती नहीं दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा, सैनिक की पत्नी और दिव्यांग शिक्षकों को बोनस अंक देकर तबादले में वरीयता दी जाएगी। सहायक अध्यापक के खुद या पति/पत्नी के गंभीर बीमार होने पर उन्हें भी तबादले में वरीयता दी जाएगी।
दागी शिक्षक नहीं कर सकेंगे आवेदन
नए शासनादेश के तहत तबादले के लिए ऐसे शिक्षक जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, के आवेदन अमान्य होंगे। साथ ही, क्रमिक रूप से वेतन भुगतान पर किसी कारणवश रोक वाले शिक्षक भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि करीब छह माह पहले जारी शासनादेश में यह नियम शामिल नहीं किए गए थे। साथ ही, रिक्त पदों का आकलन करने के लिए बनाए गए नियम में भी खामियां थीं। जिस पर सवाल उठने के बाद पूर्व के शासनादेश पर रोक लगाने के बाद अब नया शासनादेश जारी किया गया है।
विज्ञापन
रिक्त पदों की शासन ने मांगी सूचना
तबादला नीति जारी होने के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद के उपसचिव अनिल कुमार ने सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की सूचना मांगी है। रिक्त पदों की सूचना परिषद की वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। रिक्त पदों की सूचना भेजने में लापरवाही पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
- 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 2020 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन।
- 21 जनवरी से पांच फरवरी तक होगा आवेदनों का सत्यापन।
- छह से 20 फरवरी तक दावे, आपत्तियों पर सुनवाई और निस्तारण होगा।
- 15 मार्च को तबादले के लिए पात्रों की सूची जारी होगी।
दागी शिक्षकों के आवेदन होंगे अमान्य, शासन ने मांगी रिक्त पदों की सूचना
बरेली। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादलों के लिए शासनादेश जारी होते ही शिक्षकों में हलचल तेज हो गई है।नई नीति के तहत अब शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच बीएसए करेंगे और उस पर आपत्तियां लेंगे। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद पात्र शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा महिला और दिव्यांग शिक्षकों को नई नीति में खासी राहत दी गई है।बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने विभाग की कमान संभालते ही नई तबादला नीति का मसौदा तैयार कराया। पहले सहायक अध्यापक का एक जिले में पांच वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद ही तबादला किया जाता था। नई नीति में इस अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। महिला शिक्षकों के लिए इसमें भी खासी राहत दी गई है। उन्हें एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर ही स्थानांतरित किया जा सकेगा। किसी भी पुरुष या महिला शिक्षक को गृह ग्राम पंचायत के स्कूल में तैनाती नहीं दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा, सैनिक की पत्नी और दिव्यांग शिक्षकों को बोनस अंक देकर तबादले में वरीयता दी जाएगी। सहायक अध्यापक के खुद या पति/पत्नी के गंभीर बीमार होने पर उन्हें भी तबादले में वरीयता दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
दागी शिक्षक नहीं कर सकेंगे आवेदन
नए शासनादेश के तहत तबादले के लिए ऐसे शिक्षक जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, के आवेदन अमान्य होंगे। साथ ही, क्रमिक रूप से वेतन भुगतान पर किसी कारणवश रोक वाले शिक्षक भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि करीब छह माह पहले जारी शासनादेश में यह नियम शामिल नहीं किए गए थे। साथ ही, रिक्त पदों का आकलन करने के लिए बनाए गए नियम में भी खामियां थीं। जिस पर सवाल उठने के बाद पूर्व के शासनादेश पर रोक लगाने के बाद अब नया शासनादेश जारी किया गया है।
रिक्त पदों की शासन ने मांगी सूचना
तबादला नीति जारी होने के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद के उपसचिव अनिल कुमार ने सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की सूचना मांगी है। रिक्त पदों की सूचना परिषद की वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। रिक्त पदों की सूचना भेजने में लापरवाही पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
- 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 2020 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन।
- 21 जनवरी से पांच फरवरी तक होगा आवेदनों का सत्यापन।
- छह से 20 फरवरी तक दावे, आपत्तियों पर सुनवाई और निस्तारण होगा।
- 15 मार्च को तबादले के लिए पात्रों की सूची जारी होगी।