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Chitrakoot News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
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चित्रकूट। युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म की शिकायत करने पर गाली गलौज व पिटाई करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली में आठ जुलाई 2022 को एक महिला ने सूचना दी थी कि इरशाद उर्फ केपी उसको होटल में ले गया, वहां बंधक बना कर दुष्कर्म किया और पुलिस से शिकायत करने की बात कहने पर गाली गलौज करते हुए पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने युवक को गिरफ्तार कर 24 अगस्त 2022 को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनुराग कुरील ने मामले की सुनवाई के दौरान युवक को दोषी करार दिया था। सोमवार को दोषी इरशाद को सजा सुनाई। साथ ही सह दोषी अब्दुल रहमान व उसकी पत्नी जुलेखा बानो को दो साल के लिए सदाचरण की परिवीक्षा में रिहा किया और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली में आठ जुलाई 2022 को एक महिला ने सूचना दी थी कि इरशाद उर्फ केपी उसको होटल में ले गया, वहां बंधक बना कर दुष्कर्म किया और पुलिस से शिकायत करने की बात कहने पर गाली गलौज करते हुए पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने युवक को गिरफ्तार कर 24 अगस्त 2022 को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनुराग कुरील ने मामले की सुनवाई के दौरान युवक को दोषी करार दिया था। सोमवार को दोषी इरशाद को सजा सुनाई। साथ ही सह दोषी अब्दुल रहमान व उसकी पत्नी जुलेखा बानो को दो साल के लिए सदाचरण की परिवीक्षा में रिहा किया और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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