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कोतवाल पर हमला करने में दो को सजा
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अयोध्या। प्रभारी कोतवाली निरीक्षक बीकापुर पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो लोगों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत से हुआ।
शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना 28 सितंबर 2011 की है। बीकापुर के कोतवाल अंजनी कुमार राय अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ कोछा बाजार में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी राजेश उपाध्याय उर्फ राजेश कुमार पांडे और करुणा शंकर शुक्ला आए। पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए रोका, लेकिन इन्होंने गाड़ी नहीं रोका भागने लगे। पुलिस पार्टी ने पीछा किया तो तमंचे से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया।
पुलिस वालों ने घेराबंदी कर पकड़ा और दोनों के कब्जे से तमंचा व नकदी बरामद किया। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन प्रभारी कोतवाली बीकापुर अंजनी कुमार राय ने दोनों के खिलाफ लिखी थी, सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा दी।
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शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना 28 सितंबर 2011 की है। बीकापुर के कोतवाल अंजनी कुमार राय अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ कोछा बाजार में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी राजेश उपाध्याय उर्फ राजेश कुमार पांडे और करुणा शंकर शुक्ला आए। पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए रोका, लेकिन इन्होंने गाड़ी नहीं रोका भागने लगे। पुलिस पार्टी ने पीछा किया तो तमंचे से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया।
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पुलिस वालों ने घेराबंदी कर पकड़ा और दोनों के कब्जे से तमंचा व नकदी बरामद किया। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन प्रभारी कोतवाली बीकापुर अंजनी कुमार राय ने दोनों के खिलाफ लिखी थी, सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा दी।