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Mathura News: सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हत्यारे को आजीवन कारावास
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मथुरा। वृंदावन मार्ग स्थित गायत्री तपोभूमि में भगवान की मूर्ति को दंडवत प्रणाम करते समय हलवाई के पलटे से प्रहार कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। दोषी को जिला जज विकास कुमार ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित गायत्री तपोभूमि आश्रम की यज्ञशाला में 29 मार्च 2023 को रामचरित मानस का पाठ चल रहा था। यहां राजस्थान के जिला झुंझुनू स्थित चारावास खेतड़ी निवासी अतुल गौड़ भगवान की मूर्ति को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इसी दौरान देहरादून के नेवी सहिया निवासी प्यारेलाल ने सब्जी बनाने वाले हलवाई के पलटे से अतुल के सिर पर वार कर दिया था। यज्ञशाला में मौजूद लोग आश्रम की एम्बुलेंस से अतुल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं आश्रम के सेवायतों ने हमलावर प्यारेलाल को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
वारदात की प्राथमिकी आश्रम के सेवायत जयसिंहपुरा निवासी महेश चंद्र शर्मा ने थाना गोविंद नगर में दर्ज कराई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को डीजीसी शिवराम तरकर की दलील, पुलिस रिपोर्ट, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर प्यारेलाल को सजा सुनाई गई। प्यारेलाल गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।
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थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित गायत्री तपोभूमि आश्रम की यज्ञशाला में 29 मार्च 2023 को रामचरित मानस का पाठ चल रहा था। यहां राजस्थान के जिला झुंझुनू स्थित चारावास खेतड़ी निवासी अतुल गौड़ भगवान की मूर्ति को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इसी दौरान देहरादून के नेवी सहिया निवासी प्यारेलाल ने सब्जी बनाने वाले हलवाई के पलटे से अतुल के सिर पर वार कर दिया था। यज्ञशाला में मौजूद लोग आश्रम की एम्बुलेंस से अतुल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं आश्रम के सेवायतों ने हमलावर प्यारेलाल को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
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वारदात की प्राथमिकी आश्रम के सेवायत जयसिंहपुरा निवासी महेश चंद्र शर्मा ने थाना गोविंद नगर में दर्ज कराई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को डीजीसी शिवराम तरकर की दलील, पुलिस रिपोर्ट, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर प्यारेलाल को सजा सुनाई गई। प्यारेलाल गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।