सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   10 years imprisonment for rape convict, 40 thousand fine

दुष्कर्म कदोषी को दस साल की कैद, 40 हजार अर्थदंड

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 10:59 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for rape convict, 40 thousand fine
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को साढ़े नौ साल पूर्व कक्षा 10 की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को दस साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
Trending Videos

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में 31 जनवरी 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी कक्षा 10 की छात्रा है। वह 15 जनवरी 2012 को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित अपने ननिहाल गई थी। जब वह स्कूल गई थी तभी खेखड़ा गांव निवासी कौशल पुत्र रामलगन ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। एक फरवरी को पुलिस ने लड़की को राबर्ट्सगंज बस स्टेशन के पास से बरामद कर लिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कौशल के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी कौशल को 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित रहेगी। साथ ही पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed