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आठ नवंबर तक 450 परिवार नहीं होंगे बेघर

Hisar Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
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सिरसा। थेहड़ पर पुरातत्व विभाग ने अपनी भूमि होने का दावा करते हुए अदालत में याचिका दायर कर कब्जा मुक्त करवाने का अनुरोध किया था। अदालत के आदेश पर जिला प्रशासन ने करीब 450 लोगों को 26 अक्तूबर तक मकान खाली करने के आदेश दिए थे जिससे लोगों में खलबली मची हुई थी शुक्रवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ए के सीकरी व जस्टिस राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए आठ नवंबर तक स्टे लगा दिया है। साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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गौरतलब है कि थेहड़ पर पुरातत्व विभाग ने दावा करते हुए जमीन को खाली कराने को लेकर निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने कब्जे मुक्त करवाने के आदेश दिए थे। अदालत के आदेश की पालना करते हुए जिला प्रशासन की ओर से थेहड़ मोहल्ला के करीब 450 परिवारों को जगह खाली करने के नोटिस जारी किए थे। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि 20 अक्तूबर तक कब्जा न हटाने पर बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और 26 अक्तूबर को मकानों को गिराकर कब्जा ले लिया जाएगा। जिससे लोगों में हड़कंप मच गया था।
मामले को लेकर थेहड़ मोहल्लावासी जयवीर ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने आठ नवंबर तक स्थगन आदेश जारी किए हैं। जैसे ही यह खबर सिरसा पहुंची तो थेहड़ मोहल्ला के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हाेंने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। थेहड़ वासी राजेंद्र गुर्जर पार्षद, रानी रंधावा, शंकर वाल्मीकि, खन्ना वाल्मीकि, पूर्व पार्षद देवेंद्र सिंह, राज मेहता पूर्व पार्षद, मोहन वाल्मीकि, विनोद हिलटर वाल्मीकि, भागवंती देवी, सीमा मेहरा, सतपाल, ओम डाबला आदि ने मिठाई बांटी।
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