फतेहाबाद। चाय में नशा मिलाकर महिला से दुराचार करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एनएल जिंदल की अदालत ने दो महिलाओं सहित एक युवक को दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।
मामले के अनुसार फतेहाबाद की एक मोहल्ला निवासी एक विवाहिता ने 24 अगस्त 2012 को शहर थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि मोहल्ले की ही महिला राजो बाई और उसकी एक जानकार महिला ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और चाय में नशा मिलाकर उसे चाय पिला दी। इसके बाद दोनाें महिलाआें की मदद से मोहल्ले का सोनू पुत्र कश्मीर और उसके दोस्त ने उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने जांच में आरोपी बनाए गए दूसरे युवक को दोषी नहंी माना जबकि युवक को दुराचार का आरोपी माना और दो महिलाओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था । अदालत ने आज दोनाें महिलाओं और सोनू को दोषी करार दिया है। सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।