चंबा। विकास खंड तीसा की ग्राम पंचायत सनवाल के प्रधान कर्मचंद ठाकुर ने उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि एक बीडीसी सदस्य अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे मनमाने ढंग से लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार बीडीसी सदस्य चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता, लेकिन वह लोगों को मनमर्जी से चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के ही एक बीडीसी सदस्य ने नजाम दीन पुत्र स्वारिया निवासी शाला के नाम चल रहे चरांद परमिट को उसके जायज वासियों के नाम जारी करने के बारे में प्रमाण पत्र जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि दिलमोहम्मद व नवीवक्श की कोई भी औलाद व पत्नी नहीं है, जबकि इन दोनों की पत्नी व बच्चे हैं, जो पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज हैं। उन्होेंने कहा कि बीडीसी सदस्य ने सैन पुत्र नजामदीन के साथ मिलकर झूठा रिकार्ड तैयार कर वन विभाग से सैन के नाम परमिट जारी किया है। उन्होंने कहा कि जाली प्रमाण पत्र जारी कर दो परिवार के सदस्यों को उनकी पैतृक संप िसे वंचित रखा गया। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि बीडीसी सदस्य के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 145 के तहत कार्रवाई कर निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इस पर उपायुक्त ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।