हाथरस। बहुचर्चित शिक्षिका से रेप और अपहरण के आरोपी सांसद पति देवेंद्र सिंह बघेल सोमवार को फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र भिजवाया, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने सांसद पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में चार्ज लगाने के लिए अब 2 मई की तिथि नियत की है। उल्लेखनीय है कि हसायन थाना क्षेत्र के गांव नगला रति के प्राइमरी स्कूल में तैनात रही एक शिक्षिका का 15 सितंबर 2011 को अपहरण हो गया था। मामला उस समय गरमा गया था, जब इस शिक्षिका के पति बीडी बघेल ने हाथरस की सांसद सारिका सिंह के पति देवेंद्र सिंह बघेल के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने अगले दिन ही शिक्षिका को बरामद कर लिया था। पहले तो शिक्षिका ने अपनी मर्जी से जाने की बात कही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने शपथ पत्र देकर यह आरोप लगाया था कि सांसद सारिका सिंह के पति देवेंद्र सिंह ने उसका अपहरण किया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है । यही नहीं उसने यह भी कहा था कि देवेंद्र से उसके एक बच्ची भी है। इस पूरे मामले में आरोपी देवेंद्र ने न्यायालय में समर्पण किया था।
पुलिस ने सांसद पति को रिमांड पर भी लिया था, लेकिन कथित बच्ची बरामद नहीं हुई थी। बाद में सांसद पति की हाईकोर्ट से जमानत हुई थी। इस मामले की सुनवाई यहां अपर जिला जज प्रथम के न्यायालय में हो रही है। पिछले दिनों बहस के बाद कोर्ट ने माना था कि अभियुक्त पर आरोप लगाने का पर्याप्त आधार है। अब सांसद पति पर इस मामले में चार्ज लगने हैं। पिछली दो तारीखों मेें सांसद पति स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। सोमवार को फिर देवेंद्र सिंह ने इस मामले में न्यायालय में स्वास्थ्य खराब होने का प्रार्थना पत्र भिजवाया। साथ ही जिला चिकित्सालय आगरा का सर्टिफिकेट भी लगाया। अभियुक्त देवेंद्र की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र का दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जोरदार विरोध किया। कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। साथ ही देवेंद्र बघेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अब चार्ज लगाने के लिए 2 मई की तिथि नियत की है।