मैनपुरी। पालिका सभासद ने एक युवती के साथ दूसरी शादी कर ली। युवती के भाई ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई तो युवती ने शादी को वैध करार देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सभासद को युवती के नाम 50 हजार रुपये जमा करने और उसके बयान सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर सभासद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। वहीं सभासद की पहली पत्नी और युवती के परिवारीजन न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।
मोहल्ला गाड़ीवान निवासी मुकेश उर्फ लालू चिक की शादी 25 जनवरी 2009 को सरिता पुत्री श्रीकिशन निवासी बिठूर जिला कानपुर देहात के साथ हुई थी। मुकेश गाड़ीवान वार्ड से सभासद है। थाना कोतवाली के गांव अस्यौली निवासी एक युवक ने बहन को बहला फुसलाकर जिला अस्पताल से 24 मई को भगा ले जाने की रिपोर्ट तीन जून को मुकेश के अलावा जानू, मधुर जैन, चेतन शर्मा, संदीप शर्मा के खिलाफ दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सभासद फरार हो गया।
मुकेश ने युवती के साथ आर्य समाज मंदिर प्रयाग में शादी कर ली। शादी करने के बाद युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसने मुकेश के साथ शादी करके पत्नी के रूप में रहने की बात कहते हुए राहत देने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने मुकेश की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी। युवती के नाम 50 हजार रुपये जमा कराने का आदेश सभासद को दिया है। वहीं पति के धोखा देकर युवती के साथ शादी करने की जानकारी होने के बाद न्याय पाने के लिए पत्नी अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। साथ ही युवती के माता पिता भी बेटी की बरामदगी के लिए गुहार लगाते घूम रहे हैं। इस मामले में इंस्पेक्टर कोतवाली आरके शर्मा का कहना है कि सभासद और उसकी युवती की तलाश की जा रही है। उनके सामने आने के बाद ही जांच आगे बढ़ेगी।