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दहेज मांगने के पांच दोषियों को कारावास

Mathura Updated Sat, 05 Jul 2014 05:30 AM IST
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मथुरा। दहेज की खातिर विवाहिता को घर से निकाल देने के दोषी पांच लोगों को न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को तीन साल व चार को सात-सात साल कैद की सजा हुई है।
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थाना गोवर्धन के गांव भगौसा निवासी नेतराम ने अपनी पुत्री शशि की शादी मार्च 2006 में दिल्ली की जहांगीरपुरी निवासी युवक सुनील से की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराली उससे दहेज मांगने लगे। इस मामले में नेतराम ने 2008 में थाना गोवर्धन में सुनील, मेघश्याम, भगवान देवी, गोविंद, मुकेश, चंचल व नित्यानंद निवासी करहला थाना बरसाना के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। एसीजेएम चतुर्थ वीके लाल ने इस मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। इसमें सुनील, भगवान देवी, गोविंद व मुकेश को सात-सात साल का कारावास व दस-दस हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई। मेघश्याम को तीन साल का कारावास और पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया। नृत्य गोपाल निवासी करहला थाना बरसाना को बरी कर दिया गया। मामले में शासन की ओर से अधिवक्ता मदन गोपाल पांडेय ने पैरवी की।
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