रामपुर। फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद पूर्व पालिकाध्यक्ष सरदार जावेद खां को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय कोर्ट में दाखिल कर दिया गया।
नगरपालिका केअधिशासी अधिकारी शंहशाह वली ने कुछ माह पहले शहर कोतवाली में पूर्व पालिकाध्यक्ष सरदार जावेद खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उन्होंने हाईकोर्टकी शरण ली थी। हाईकोर्ट केआदेश पर उन्होंने स्थानीय कोर्ट में सरेंडर किया और फिर अंतरिम जमानत ले ली थी। बाद में कोर्ट ने स्थाई जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया था। इसके बाद जावेद खां ने एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने पूर्व पालिकाध्यक्ष को सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने केआदेश दिए हैं। उनकी जमानत मंजूरी का यह आदेश रामपुर पहुंच गया है और स्थानीय कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है।