संतकबीरनगर। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 33 वर्ष पुराने लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार वर्ष 1993 में कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के गोला बाजार निवासी जगदीश प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर के सामने से नकदी और चार जोड़ी पायल छीन ली गई। मामले में महेंद्र यादव निवासी भीटीरावत, थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर एएसजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने आरोपी महेंद्र यादव को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।