अमरोहा। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को दो साल की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
घटना 17 जुलाई वर्ष 2008 रात नौ बजे की है। पुलिस ने राजू पुत्र चंदी निवासी थाना चानट जिला फरीदाबाद (हरियाणा) को दो अन्य साथियों के साथ शेरपुर रोड पर जाते देखा। पुलिस ने तीनों को पकड़कर इनकी तलाशी लेकर आधा किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। उसे जेल भेज दिया गया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। 28 जून को केस की सुनाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हामिद उल्लाह ने राजू पुत्र चंदी को मादक पदार्थ तस्करी करने का आरोपी पाया। शासकीय अधिवक्ता की दलील पर दो साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर पंद्रह दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।