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पत्नी के हत्याभियुक्त को सात साल की सजा

Amroha Updated Thu, 10 Jul 2014 05:33 AM IST
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अमरोहा। जनपद न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के मामले में अभियुक्त को सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा रजबपुर निवासी मोहम्मद अली पुत्र अजीज की पत्नी नूरजहां अपने मायके चक्कर की मिलक, मुरादाबाद गई हुई थी। मोहम्मद अली पंद्रह दिन बाद 25 अगस्त 2012 को पत्नी नूरजहां को मायके से बुलाकर घर ले आया था। मोहम्मद अली तमंचा लेकर पत्नी के पास आया। जिसे नूरजहां ने देखने की उत्सुकता दिखाई तो तमंचे से गोली चल गई। गोली नूरजहां के माथे पर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नूरजहां के भाई की तहरीर पर गैरइरादतन हत्या में मुकदमा लिखाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामला जनपद न्यायाधीश की अदालत में चलता रहा। न्यायाधीश सीएल वर्मा ने अभियुक्त को सात साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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