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बीजापुर: भोपालपटनम नगर पंचायत में भ्रष्टाचार, बिना सामान खरीदे 62 लाख का भुगतान, सीएमओ और लेखापाल सस्पेंड
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
Published by: बीजापुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 02:35 PM IST
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सार
बीजापुर में नगर पंचायत भोपालपटनम में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि बिना सामग्री खरीदे ही लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया।
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विस्तार
बीजापुर में नगर पंचायत भोपालपटनम में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि बिना सामग्री खरीदे ही लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया, जिसके बाद राज्य शासन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार नगर पंचायत में भंडार क्रय नियमों को दरकिनार कर पार्षदों के माध्यम से संदिग्ध मांग पत्र तैयार किए गए और सामग्री खरीदी दर्शाकर राशि आहरित की गई। सबसे गंभीर बात यह रही कि कई मामलों में वास्तविक सामग्री क्रय के प्रमाण तक नहीं मिले, बावजूद इसके भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सरकारी राशि निकाल ली गई।
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सूत्रों के मुताबिक अटल चौक निर्माण कार्य में भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया। 15वें वित्त आयोग की राशि का मद परिवर्तन कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा बिना अवकाश स्वीकृति के अग्रिम वेतन आहरण का मामला भी जांच में सामने आया है। प्रारंभिक जांच में करीब 62 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता पाए जाने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए कार्रवाई की। शासन ने दोनों अधिकारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन का आरोप तय किया है।
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नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में सीएमओ विकास पाटले को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा नियम 2017 तथा लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को नगर पालिक कर्मचारी सेवा नियम 1968 के तहत निलंबित किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत में लंबे समय से विकास कार्यों और खरीदी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब कार्रवाई के बाद पूरे मामले की विस्तृत जांच और अन्य जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।