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विधायकों को 'भेड़-बकरी' कहने का मामला: स्वाति मालीवाल को कोर्ट का समन, 10 जून को पेश होने को कहा

संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Akash Dubey Updated Wed, 27 May 2026 11:38 PM IST
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सार

विधायकों को "भेड़-बकरी" कहने पर स्वाति मालीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में 10 जून 2026 को पेश होने का नोटिस जारी हुआ। याचिका अमनदीप कौर अरोड़ा ने दायर की थी।

Swati Maliwal summoned by court
स्वाति मालीवाल - फोटो : ANI
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विस्तार

राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल द्वारा पंजाब के विधायकों को “भेड़-बकरी” कहे जाने संबंधी सोशल मीडिया टिप्पणी के खिलाफ आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रधान और मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा द्वारा मोगा अदालत में दायर मानहानि मामले में अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार, यह मानहानि याचिका 13 मई को दायर की गई थी। 

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मामले की पहली सुनवाई 19 मई को हुई थी, जिसके बाद अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत से बीएनएसएस की धारा 223(1) के तहत नोटिस जारी करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई करते हुए जीएमआईसी अशिमा शर्मा की मोगा अदालत ने स्वाति मालीवाल को 10 जून 2026 के लिए प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्वाति मालीवाल 10 जून को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हो सकती हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2026 को होगी।

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