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Chamoli News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी चचेरे भाई को 20 साल का कठोर कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 29 May 2026 06:33 PM IST
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Cousin convicted of raping minor, sentenced to 20 years rigorous imprisonment
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विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने आरोपी चचेरे भाई को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 2024 का है। पीड़िता के पिता ने सितंबर 2024 में थाना चमोली में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे जिला चिकित्सालय गोपेश्वर ले जाया गया जहां जांच में उसके तीन माह की गर्भवती होने का पता चला। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि जून 2024 में रिश्ते में चचेरे भाई ने उसे अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना उपनिरीक्षक पूनम खत्री ने की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म एवं पॉक्सो में दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत तीन लाख रुपये सहायता राशि देने के आदेश भी दिए गए।
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