सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   uttarakhand high court hears naresh pandey case

Uttarakhand: नरेश पांडे से जुड़े मामले पर हुई सुनवाई, आईओ को कोर्ट में पेश होने के दिए निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Wed, 27 May 2026 12:04 PM IST
विज्ञापन
सार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की है। 

uttarakhand high court hears naresh pandey case
नैनीताल हाईकोर्ट। - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के चर्चित नरेश पांडे से जुड़े मामले में दायर समझौता प्रार्थना पत्र और गिरफतारी पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई को जारी रखते हुए 'फ्रेश फर्स्ट केस' के रूप में सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मामले में विवेचना कर रहे विवेचक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले में युवती व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुई थी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

Trending Videos


मामले के अनुसार भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे ने हाईकोर्ट में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सापेक्ष गिरफतारी पर रोक लगाने व समझौते के आधार पर एफआईआर को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोतवाली मल्लीताल में एक युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप लगाए गए थे। मामले में पुलिस विवेचना जारी है। इससे पहले नरेश पांडे ने अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोपों को झूठा और साजिशपूर्ण बताते हुए राहत की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed