ग्रेटर नोएडा। नोएडा में बंद कंपनी के चौकीदार की हत्या के मामले में कोर्ट ने राजेश मिश्रा को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता चौधरी प्रेमसिंह ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में सी-46 और सी-45 कंपनियां पास ही हैं। सी-46 में उदयवीर और सी-45 में राजेश मिश्रा बतौर चौकीदार तैनात थे। 26 जनवरी 2010 को राजेश ने कंपनी में आहट होने के बात कहकर उदयवीर को बुलाया। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर राजेश ने उदयवीर के सिर पर सरिया से हमलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गैरइरादतन हत्या करने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई एडीजे-6 की न्यायालय में हुई। इस मामले में गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने राजेश मिश्रा को हत्या में दोषी करार दिया।
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