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पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद

Sitapur Updated Wed, 20 Mar 2013 05:30 AM IST
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने दोहरे हत्याकांड के चार आरोपियों को उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम तिहार से जुड़ा है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमाकांत राजवंशी ने की। घटना अगस्त 2004 की है।
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तिहार निवासी सुचित और उसके भाई सतीश 12 अगस्त 2004 की सुबह घास काटने खेत गए थे। तभी सुचित के ताऊ श्रीकांत उर्फ लल्लन, उसका पुत्र संतोष व मौसेरा भाई अनूप व अनूप के बहनोई का छोटा भाई सुधीर तमंचे व बांका लेकर वहां आ धमके। लड़की को भगाने के एक विवाद के चलते पैदा हुई रंजिश में संतोष ने सतीश पर फायर झोंक दिया। फिर बांकों से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चारों सुचित के घर पहुंचे और उसके पिता पर भी तमंचे से जानलेवा हमला किया। इसके बाद श्रीकांत व सुधीर ने बांके से प्रहार कर उनकी भी हत्या कर दी। बीचबचाव में सुचित की मां को भी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपी घर में घुसकर लाइसेंसी बंदूक व कारतूस की पेटी उठा ले गए। सुचित ने इमलिया सुल्तानपुर थाने में केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को सच पाते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 में दस वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में आरोपी संतोष व अनूप को आयुध अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने व्यवस्था की है कि सभी आरोपियों की ये सजाएं एक साथ चलेंगी।
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