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खाद्य पदार्थों में मिलावट पर 8.07 लाख का जुर्माना

ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा Updated Tue, 02 Feb 2016 12:01 AM IST
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जिलेभर में तमाम स्थानों से लिए गए दूध, मिठाई, वनस्पति घी, बिस्किट, दूध पाउडर के नमूने जांच में अधोमानक आए हैं। इस पर एडीएम कोर्ट की ओर से 14 आरोपियों के खिलाफ 8.07 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इमसें गोल्ड मोहर वनस्पति घी, आदर्श बिस्किट और माधव ब्रांड का सूखा दूध पाउडर भी शामिल हैं।   
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गत दिनों गांव शेखपुर इम्मा निवासी हरकिशन के यहां से गोल्ड मोहर वनस्पति घी का सैंपल लेकर जांच को भेजा था। जांच में वनस्पति घी अधोमानक आया है।

इस पर हरकिशन पर पांच हजार, डिस्ट्रिब्यूटर फर्म पर दस हजार, निर्माता कंपनी पर 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी कार्रवाई माधव ब्रांड दूध पाउडर के मामले में हुई है। पौरुष शर्मा निवासी हसनपुर के यहां से दूध पाउडर का सैंपल गाड़ी से भरा गया था। सैंपल मिस ब्रांड आया है।
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इस मामले में विक्रेेता पर 25 हजार, निर्माता कंपनी पर दो लाख, फर्म पर 75 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं पीपली दाउद निवासी इजराइल और गांव कटाई निवासी आस मोहम्मद के यहां से मिठाई के सैंपल लिए गए थे। दोनों सैंपल जांच में अधोमानक आए हैं।

इजराइल पर पांच हजार और आस मोहम्मद पर पंद्रह हजार का जुर्माना लगाया गया है। धनौरामाही निवासी भावेंद्र सिंह के यहां से लिया गया दूध का सैंपल अधोमानक आने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मोहल्ला वासुदेव निवासी विनोद के यहां से लिए गए मसाले का सैंपल अधोमानक आने पर दो हजार का जुर्माना लगाया गया है।

मोहल्ला चौक निवासी विमल प्रकाश के यहां से लिए गए हल्दी का सैंपल अधोमानक आने पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जोया निवासी यासीन अहमद के यहां से लिए गए आदर्श बिस्किट का सैंपल अधोमानक आने पर 10 हजार, निर्माता कंपनी पर 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

सांथलपुर निवासी बाबूराम के यहां से लिया गया दूध का सैंपल भी मानक पर खरा नहीं उतरा है। इस पर बाबूराम पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। आवास विकास निवासी वीरेंद्र कुमार शर्मा के यहां से लिया गया मिठाई का सैंपल भी जांच में अधोमानक आया है।

इस पर वीरेंद्र कुमार पर पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है। लुहारी खादर निवासी दिनेश कुमार के यहां से लिया गया दूध का सैंपल भी जांच में अधोमानक आया है। दिनेश पर पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं, गजरौला निवासी सुरेंद्र पर दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। सुुरेंद्र बिना पंजीकरण के कारोबार करते पकड़े गए थे। इन सभी मामलों में एडीएम कोर्ट ने कार्रवाई की है। इनके समेत कुल 14 मामलों में कार्रवाई की गई है।

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