नई टिहरी। पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अब कोई भी संस्था और व्यक्ति बिना पालिका की अनुमति के होल्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगा सकेगा। इसके लिए संस्था या व्यक्ति को आवेदन देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्था व व्यक्ति के खिलाफ पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। घर-घर से पालिका द्वारा वाहनों से उठाए जा रहे जैविक और अजैविक कूड़ा उठान के लिए अब नगर वासियों को दिसंबर माह से प्रति माह 20 रुपये पालिका को भुगतान करना होगा। पालिका बोर्ड ने कहा है यदि टिहरी बांध की झील में बोट संचालन के लिए जिला पंचायत व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो पालिका जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पालिका ने सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया है।
बृहस्पतिवार को पालिकाध्यक्ष उमेश चरण गुसाईं की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में नगर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा कूड़ा-कचरा निस्तारण तथा नगरीय सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बोर्ड ने सर्व सम्मति से फैसला लिया है कि कूड़ा निस्तारण के लिए अब तक जो दो वाहन लगे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। घर-घर से कूड़ा-कचरा उठाने के लिए लगाए गए वाहनों की एवज में प्रत्येक परिवार को प्रति माह 20 रुपये पालिका को भुगतान करना होगा। रामलीला मैदान बरात घर का विस्तारीकरण करने के लिए भी बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अब पोस्टर, बैनर लगाने वालों को पालिका की अनुमति लेनी होगी। लोनिवि के जेई ने बताया कि आंतरिक सड़कों का डामरीकरण अब फरवरी में किया जाएगा।