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रिटायर्ड कर्नल गौराया को दो साल की कैद, जानिए क्या है मामला?

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 09 Feb 2017 12:10 AM IST
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Retired Colonel Guraya two years imprisonment
जेल - फोटो : Demo Pic
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आय से अधिक संपत्ति मामले में रिटायर्ड कर्नल के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा अटैच की गई कृषि भूमि को बेचने पर सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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सरकारी वकील मनजिंदर सिंह ने अदालत को बताया था कि सीबीआई ने 1990 में सेना से रिटायर्ड कर्नल सेक्टर-9सी निवासी बीएस गोराया के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जुलाई 1993 में उनकी अन्य प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए अदालत में प्रक्रिया शुरू की गई।
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वर्ष 2011 में जांच के दौरान सामने आया कि सेना के पूर्व अधिकारी की पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उनके और परिवार के नाम कई संपत्ति हैं। आरोप के अनुसार जनवरी 1987 से अगस्त 1990 के बीच रिटा. कर्नल और उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों ने 82.58 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो कि उनकी आय से बहुत अधिक थी।
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अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्मान भी लगाया

Retired Colonel Guraya two years imprisonment
जेल - फोटो : Demo Pic
सीबीआई विशेष कोर्ट ने उनके आवास की संपत्ति अटैच किए जाने के साथ आदेश दिए थे कि वे जमीन से जुड़ी अन्य संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसके बावजूद उन्होंने होशियारपुर, पंजाब स्थित कृषि संपत्ति एक व्यक्ति को बेच दी। इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने रिटायर्ड कर्नल गोराया के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 195 के तहत प्रारंभिक आपराधिक शिकायत के आदेश दिए थे।

मामले में सीजेएम कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर की गई थी। शिकायत की पुष्टि होने पर रिटायर्ड कर्नल के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 206 आईपीसी के तहत केस चलाया गया था। इसमें सीजेएम कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।

याची की अपील
दोषी पाए गए रिटायर्ड कर्नल ने अदालत से अपील की थी कि उनकी उम्र 75 वर्ष हो गई है और इस केस का ट्रायल वह लंबे समय से भुगत रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी की भी उम्र अधिक है। उनकी देखभाल करने वाला उनके अलावा कोई नहीं है। ऐसे में केस में उनके प्रति उदार रवैया अपनाया जाए। 
 
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